Delhi Sikh Riots 1984: दिल्ली सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

1984 के दिल्ली सिख दंगों के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा
सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा


नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में सजा का ऐलान किया और सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 

कोर्ट ने 1984 सिख दंगों में बाप-बेटे को जिंदा जलाने के मामले में सज्जन कुमार को यह सजा सुनाई।

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इससे पहले बुधवार को अदालत ने सज्जन कुमार को दिल्ली दंगों के मामले में दोषी करार दिया था। सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अब सजा का ऐलान किया है।

सज्जन कुमार अभी दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 

दिल्ली में सिख विरोधी दंगों की शुरूआत 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी। इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे और दंगे कई दिनों तक जारी रहे।

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आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसावे के बाद भीड़ ने एक बाप-बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की थी। मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया। सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने के आरोप हैं। उकसावे के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई थी।










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