इन 6 दोषियों के उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने रखा बरकरार, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के छह दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा बुधवार को बरकरार रखी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के छह दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा बुधवार को बरकरार रखी।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए. बम्बा की पीठ ने जून 2017 में निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।

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पीठ ने कहा, ‘‘अभियोजन द्वारा पेश सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत पाती है कि अपीलकर्ताओं (दोषियों) के गुनाह आशंका से परे साबित हुए हैं। इसलिए उनकी अपील खारिज की जाती है।’’

उच्च न्यायालय ने मामले में दोषी विनोद, विक्की, चंद्र प्रकाश, अनिल, विजय और महेश को हत्या के मामले में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा।

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अभियोजन के मुताबिक 27 नवंबर 2010 को छह दोषियों ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के हस्ताल गांव में पीड़ित सोनू को पकड़ा और उसपर गोलियों की बौछार कर दी। घटना के समय सोनू का भाई सनी और दोस्त बंटी भयभीत होकर मौके पर फरार हो गए और आरोपियों के घटनास्थल से जाने के बाद ही लौटे और सोनू को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सनी ने बाद में पुलिस को बताया कि एक आरोपी विजय से उसके परिवार की पुरानी दुश्मनी थी।










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