Delhi High Court: केजरीवाल के खिलाफ तीसरी याचिका खारिज, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर ये तीसरी याचिका थी और तीनों ही याचिकाएं कोर्ट ने खारिज की। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया
कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया


नई दिल्ली: बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता संदीप कुमार के वकील ने कहा कि हम मानते हैं कि पहले की दो याचिकाएं खारिज की जा चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या कभी कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाया है?

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब में कहा कि हां ऐसा हो चुका है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप वो जजमेंट दिखाइए जिसमें कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाया हो। याचिका के वकील ने एक पूर्व मामले का हवाला दिया. जिस मामले को जानने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये अयोग्यता का मामला है।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर ये तीसरी याचिका थी और तीनों ही याचिकाएं कोर्ट ने खारिज की। इसी के चलते लगातार केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये रोज का हो गया है जैम्स बॉन्ड की फिल्म के सिक्वल की तरह हो गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप पर कितना जुर्माना लगाया जाए? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मैं अपनी बात संक्षेप में रखना चाहता हूं। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जल्दी से अपनी बात पूरी करें।










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