दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता का निलंबन रद्द किया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विजेंद्र गुप्ता के एक साल के निलंबन को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता (फ़ाइल)
भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता (फ़ाइल)


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विजेंद्र गुप्ता के एक साल के निलंबन को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने गुप्ता को सदन की गरिमा बनाए रखने का निर्देश देते हुए विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्यवाही में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने गुप्ता की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विधानसभा से अपने एक साल के निलंबन को चुनौती दी थी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने निलंबन के फैसले के गुण-दोष का परीक्षण नहीं किया है।

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उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘(विधानसभा की) कार्यवाही के विवरण के अवलोकन से पता चलता है कि सदन की बैठक के दौरान याचिकाकर्ता और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों, दोनों ने हंगामा किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों के जनादेश के कारण विधानसभा या किसी अन्य निर्वाचित सदन के सदस्यों को सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सदन की गरिमा बनाए रखनी होगी। सदन की गरिमा बनाए रखें।’’

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में 21 मार्च को गुप्ता को अगले बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के के नियम 277(3)(बी) का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया है कि ‘‘एक बार एक सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है, तो निलंबन की अवधि पहली बार तीन बैठकों के लिए, दूसरी बार सात बैठकों के लिए और बाद के अवसरों पर जब तक कि सदन द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, शेष सत्र के लिए। बशर्ते, निलंबन की कोई भी अवधि किसी भी स्थिति में शेष सत्र से अधिक नहीं होगी।’’

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उच्च न्यायालय ने कहा कि यह गुप्ता का पहला निलंबन था और नियम 277(3)(बी) को ध्यान में रखते हुए निलंबन सिर्फ तीन बैठकों के लिए हो सकता है, जो उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया है।










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