Delhi Excise Case: सीएम केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, जानिए कब होंगे कोर्ट में पेश
दिल्ली की एक अदालत ने समन का पालन न करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने समन का पालन न करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को तलब किया है। ईडी ने आबकारी नीति से संबंधित एक धन-शोधन मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजे थे।
राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी नीति को समाप्त कर दिया गया था।
यह भी पढ़ें: आतिशी ने ईडी पर साधा निशाना,कही ये बड़ी बात
यह भी पढ़ें |
CM Kejrival VS ED: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED की याचिका पर चार बजे आएगा कोर्ट का बड़ा फैसला
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने कहा, 'शिकायत पर संज्ञान ले लिया गया है और उन्हें 17 फरवरी को तलब होने के लिए आदेश जारी किया जा रहा है।''
न्यायमूर्ति ने ईडी द्वारा मामले में दलीलें पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ समन का पालन न करने पर तीन फरवरी को एक नया शिकायती मामला दर्ज कराया था।
यह भी पढ़ें |
ED Summon: ईडी ने खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई को किया तलब, पढ़िए पूरी खबर
मुख्यमंत्री पिछले शुक्रवार को ईडी के पांचवें समन पर भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए जो उन्हें बुधवार को जारी किया गया था।
यह भी पढ़ें: पांचवें समन पर भी ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे केजरीवाल, जानिये क्या कहा इस बार
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक केजरीवाल ने पूर्व में ईडी को पत्र लिखकर समन को 'अवैध और राजनीति से प्रेरित' बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है।