डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, बलात्कार मामले में आरोपी अफसर को लेकर की मांग

डीएन ब्यूरो

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और नाबालिग से बलात्कार तथा उसे गर्भवती करने के आरोपी दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग की। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और नाबालिग से बलात्कार तथा उसे गर्भवती करने के आरोपी दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग की।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक आरोपी अधिकारी ने नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कई बार लड़की से कथित रूप से बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि अधिकारी की पत्नी पर भी पीड़ित को गर्भपात के लिए दवाएं देने का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, ‘‘जिसका काम बेटियों की सुरक्षा करना था, वही भक्षक बन जाए तो लड़कियां कहां जाएं?’’

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मालीवाल ने कहा, ‘‘दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक के पद पर बैठे सरकारी अधिकारी पर बच्ची से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। जिसका काम बेटियों की सुरक्षा करना था वही भक्षक बन जाये तो लड़कियां कहां जाएं। जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए।’’

पुलिस ने रविवार को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारी पर अपने मित्र की नाबालिग बेटी से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया गया है।

लड़की एक अक्टूबर, 2020 को अपने पिता के निधन के बाद से आरोपी और उसके परिवार के साथ रह रही थी।

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दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘वह (आरोपी) डब्ल्यूसीडी विभाग में उप निदेशक है। कथित मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अब कानून अपना काम करेगा। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित इस तरह के गंभीर मामलों के प्रति संवेदनशील है। अगर आरोपी ने इस तरह का निंदनीय कृत्य किया है तो उसके खिलाफ हर संभव सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।’’

पुलिस ने कहा कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या महिला का विश्वासपात्र अथवा उस पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति की हैसियत से महिला से बलात्कार करना), 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का प्रयोग, इशारा या कृत्य), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़की का बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाना बाकी है और मामले की जांच की जा रही है।










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