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सासाराम: बिहार के रोहतास जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को बृहस्पतिवार को फांसी और 76 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) मनोज कुमार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में मृत्युदंड और 76 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई ।
व्यक्ति शाहिद बक्सर जिले के धनसोई गांव का निवासी है और उसने रोहतास जिले के करगहर थाने के एक गांव में 16 जून 2009 को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला दबा हत्या कर दी थी।
अपर लोक अभियोजक विद्यासागर राय ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि करगहर थाना क्षेत्र के एक गांव की उक्त बच्ची के पिता का देहांत हो चुका है और उसकी मां मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण किया था।
बच्ची की मां ने 18 जून 2009 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भाषा सं अनवर शोभना
शोभना
Published : 12 May 2023, 8:02 AM IST
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