खौफनाक वारदात: प्रेम प्रस्ताव ठुकारने पर शादीशुदा महिला की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में एक शादीशुदा महिला की हत्या करने के जुर्म में 28 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

हत्या करने वाले शख्स को उम्र कैद की सज़ा
हत्या करने वाले शख्स को उम्र कैद की सज़ा


ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में एक शादीशुदा महिला की हत्या करने के जुर्म में 28 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे. मंत्री  पारित आदेश में दोषी अतुल कमलेश सिंह के खिलाफ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उसे छह महीने और जेल में काटने होंगे।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम मरने वाली महिला के पति को दी जाए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल लाडवंजारी ने अदालत को बताया कि सिंह और 32 वर्षीय महिला ठाणे के दिवा क्षेत्र के एक ही इलाके में रहते थे। उन्होंने बताया कि सिंह ने शादीशुदा महिला को प्रेम प्रस्ताव दिया लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया।

उन्होंने बताया कि इससे परेशान होकर पीड़िता का परिवार उसी इलाके में कहीं और रहने चला गया, दोषी नहीं चाहता था कि महिला किसी ओर से बात करे।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि 24 अप्रैल 2017 को सिंह महिला के घर गया जब उसका पति घर पर नहीं था, और उसके साथ झगड़ा किया। इसके बाद सिंह ने ब्लेड से महिला का गला रेत दिया और उस पर चाकू से भी हमला किया।

अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन सिंह के खिलाफ सभी आरोप साबित करने में कामयाब रहा है।










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