कोविड-19: अदालत ने मृत कांस्टेबल के परिवार को एक करोड़ की अनुग्रह राशि दिए जाने का निर्देश दिया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर सरकार को उस पुलिस कांस्टेबल के परिवार को चार सप्ताह के भीतर एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का निर्देश दिया जिसकी 2020 में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोविड​​-19 की चपेट में आने के बाद मृत्यु हो गई थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय


नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर सरकार को उस पुलिस कांस्टेबल के परिवार को चार सप्ताह के भीतर एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने का निर्देश दिया जिसकी 2020 में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोविड​​-19 की चपेट में आने के बाद मृत्यु हो गई थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा तीन नवंबर को पारित एक आदेश के तहत मृतक कांस्टेबल अमित कुमार की पत्नी और पिता को मुआवजा दिया जाना मंजूर किया गया था।

अदालत ने आदेश दिया, “आदेश के अनुसार राशि चार सप्ताह में जारी की जाएगी।”

आदेश में मंत्रिमंडल के 13 मई 2020 के फैसले के अनुरूप सरकार ने कांस्टेबल की पत्नी और पिता के लिए क्रमश: 60 लाख और 40 लाख रुपये जारी करने को मंजूरी दी थी।

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अरुण पंवार ने कहा कि अधिकारी निर्देश का पालन करेंगे।

उच्च न्यायालय कुमार की पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि उनके पति की पांच मई, 2020 को मृत्यु हो गई थी। उस वक्त वह गर्भवती थीं। दिल्ली पुलिस के एक युवा कांस्टेबल कुमार को कोविड-19 लॉकडाउन उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल में तैनात किया गया था।

दिसंबर 2022 में, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कांस्टेबल के परिवार को एक करोड़ रुपये के मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि शहर सरकार को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए की गई स्पष्ट घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए।










संबंधित समाचार