अडाणी मामले में न्यायालय का फैसला निराशाजनक

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने बुधवार को अडाणी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘निराशाजनक’ करार देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने इस फैसले के साथ अपनी साख को बढ़ाया नहीं है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 January 2024, 7:57 PM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने बुधवार को अडाणी मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘निराशाजनक’ करार देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने इस फैसले के साथ अपनी साख को बढ़ाया नहीं है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार माकपा ने एक बयान में कहा, ‘‘अडाणी मामले में निष्पक्ष जांच की याचिकाओं को खारिज करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला कई आधार पर निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। सेबी जैसा वैधानिक निकाय अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की तेजी से जांच के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है।’’

पार्टी ने कहा, ‘‘डीआरआई ने 2014 में अडाणी के खिलाफ सीधे आरोप पर सेबी को मामला भेजा था। 2021 में संसद को सूचित किया गया था कि सेबी अडाणी के खिलाफ आरोपों में जांच कर रहा है लेकिन अदालत में अपने हलफनामे में सेबी ने इस तरह की जांच की बात को खारिज कर दिया था।’’

माकपा ने कहा, ‘‘हैरानी की बात है कि अदालत ने सेबी से यह सवाल पूछे बिना कि उसने शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, उसकी कही बात पर इस तरह के इनकार को स्वीकार कर लिया।’’

No related posts found.