दो नेपाली नागरिक को कोर्ट ने सुनाई दो वर्ष के कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगा, जानें क्या रहा मामला

डीएन संवाददाता

महराजगंज जनपद के निचलौल में वर्ष 2022 के एक मामले में कोर्ट ने दो नेपाली अभियुक्तों को दो वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

कोर्ट
कोर्ट


महराजगंज: अपराध संख्या 396/2022 में निचलौल थाने पर दो नेपाली युवक को धारा 3 (1) गैंगेस्टर अधिनियम के तहत केस पंजीकृत था।

इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा द्वारा दोनों अभियुक्तों को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया गया है।

यह भी पढ़ें | आठ वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया, जानें पूरा मामला

अर्थदंड न देने की दशा में दोनों अभियुक्तों को पंद्रह दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

बता दें कि जितेंद्र साहनी पुत्र राधेश्याम साहनी एवं शिवशंकर साहनी पुत्र राधेश्याम साहनी निवासीगण उनवच वार्ड नंबर 8 थाना नवलपरासी नेपाल को उक्त सजा कोर्ट ने सुनाई है। 

यह भी पढ़ें | अभियुक्त को चार साल बाद कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा, आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया, जानें पूरा मामला










संबंधित समाचार