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महराजगंज: अपराध संख्या 396/2022 में निचलौल थाने पर दो नेपाली युवक को धारा 3 (1) गैंगेस्टर अधिनियम के तहत केस पंजीकृत था।
इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा द्वारा दोनों अभियुक्तों को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया गया है।
अर्थदंड न देने की दशा में दोनों अभियुक्तों को पंद्रह दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
बता दें कि जितेंद्र साहनी पुत्र राधेश्याम साहनी एवं शिवशंकर साहनी पुत्र राधेश्याम साहनी निवासीगण उनवच वार्ड नंबर 8 थाना नवलपरासी नेपाल को उक्त सजा कोर्ट ने सुनाई है।
Published : 23 May 2024, 7:07 PM IST
Topics : Citizen court imprisonment कोर्ट निचलौल नेपाली मजिस्ट्रेट महराजगंज
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