मोरबी पुलिस हादसे में कोर्ट ने इस आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

डीएन ब्यूरो

गुजरात के मोरबी शहर स्थित एक अदालत ने यहां पिछले साल गिरे पुल के मामले में आरोपी ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को नियमित जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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मोरबी: गुजरात के मोरबी शहर स्थित एक अदालत ने यहां पिछले साल गिरे पुल के मामले में आरोपी ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को नियमित जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि पिछले साल 30 अक्टूबर को ब्रिटिश कालीन जो पुल गिरा था उसके परिचालन और मरम्मत की जिम्मेदारी ओरेवा समूह के पास थी। उस हादसे में 135 लोगों की जान गई थी और 56 गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश पी.सी.जोशी ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए टिप्प्णी की कि पटेल ने उन घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई जिससे अंतत: हादसा हुआ।

पीड़ितों की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता एन आर जडेजा ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने कहा कि ओरेवा समूह ने पुल के मरम्मत का उप ठेका ऐसी कंपनी को दिया जो जरूरी तकनीकी अर्हता नहीं रखती थी और न ही ढांचे को जनता के लिए खोलने से पहले विशेषज्ञों की राय ली गई।

उन्होंने बताया कि अंतरिम जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिसका गुजरात सरकार और पीड़ितों के परिवारों ने विरोध किया, उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पीड़ितों को जमानत देने की मांग की थी।

मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा गत 10 मार्च को अदालत में दाखिल आरोप पत्र में पटेल को बतौर मुख्य आरोपी नामजद किया गया। इसके बाद पटेल और नौ अन्य आरोपियों के मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई।

इससे पहले भी इसी अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।










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