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नई दिल्ली: अदालत ने भाभी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी और कहा कि यह देखते हुए कि पीड़िता एवं उसके ससुराल वालों के बीच विवाद चल रहा है और आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राहत दी जा सकती है।
अदालत आरोपी अंशुल चौधरी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ मैदानगढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील गुप्ता ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘पीड़ित महिला और उसके ससुराल वालों के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद, आवेदक की हिरासत अवधि, उसके खिलाफ जांच की स्थिति और आज की तारीख तक उसके खिलाफ मामले में साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत का विचार है कि जमानत का मामला बनता है।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसी आधार पर आरोपी अंशुल चौधरी को 50 हजार रुपये की जमानत और 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके के आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।’’
Published : 7 April 2023, 8:48 PM IST
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