बच्ची से दुष्कर्म व हत्या में दोषी दरिंदे को कोर्ट ने दी मृत्युदंड की सजा, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

गुजरात में सूरत शहर की एक अदालत ने दो साल की एक बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में 23 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनायी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट:

दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड
दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड


सूरत: गुजरात में सूरत शहर की एक अदालत ने दो साल की एक बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में 23 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनायी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शकुंतला सोलंकी ने युसूफ इस्माइल को मौत की सजा सुनायी और राज्य सरकार से पीड़िता के परिजन को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने को भी कहा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक: इस्माइल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) तथा यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया।

अभियोजन पक्ष ने आरोपी को मौत की सजा सुनाये जाने का अनुरोध किया था और दावा किया था कि यह ‘दुर्लभ में दुर्लभतम’ मामला है।

यह घटना सूरत के सचिन औद्योगिक क्षेत्र में कपलेठा गांव की है। इस्माइल, पीड़िता के पिता का मित्र था। 27 फरवरी को इस्माइल बच्ची को एक नजदीकी दुकान पर यह लालच देकर ले गया कि वह उसे खाने-पीने की चीजें दिलाएगा। इसके बाद उसने बच्ची से दुष्कर्म किया तथा एक चाकू से उसकी हत्या कर दी।

वह शव को एक खेत में फेंकने के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया।

 

 

 










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