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जयपुर: रामनिवास बाग में निजी लोगों को संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने के मामले में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और रामनिवास बाग के पर्यवेक्षक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि यह अनुमति राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दी गई।
गायक कैलाश खेर का संगीत कार्यक्रम 15 जनवरी को रामनिवास बाग में प्रतिष्ठित अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित होने वाला है। यह आयोजन ‘सृष्टि विनायक फाउंडेशन’ द्वारा किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता शंकर गुर्जर ने मंगलवार को अधिवक्ता ए.के. जैन और आदित्य जैन के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
अधिवक्ता जैन ने कहा, ‘‘निजी व्यक्तियों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना, 2008 में निर्धारित उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।’’
उन्होंने कहा कि अदालत ने 1993 में रामनिवास बाग में सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन 2008 तक वह अपने दिशा-निर्देशों के अनुसार यहां ऐसे आयोजनों की अनुमति देती रही।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत की एक खंडपीठ ने वर्ष 2008 में निजी लोगों को आयोजन की अनुमति देना बंद कर दिया, इसके बावजूद राज्य सरकार ने आयोजन की अनुमति देना शुरू कर दिया।
जैन के अनुसार, रामनिवास बाग में समारोह आयोजित करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निजी व्यक्तियों को संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना अवैध है और अदालत के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
Published : 10 January 2024, 3:27 PM IST
Topics : Contempt Jaipur music petition Ramniwas Bagh अनुमति अवमानना राजस्थान रामनिवास बाग संगीत कार्यक्रम
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