सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले की साजिश की जांच संबंधी याचिका को किया खारिज

बीते 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जहां कोर्ट ने इसमें दखलअदाज़ी करने से मना करते हुए इस याचिका को आज खारिज कर दिया है । डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 February 2019, 3:45 PM IST
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बीते 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के पीछे के षड्यंत्र की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ वकील विनीत धांडा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

धांडा ने हमले के पीछे के व्यापक षड्यंत्र की जांच का अनुरोध किया था। धांडा ने न्यायालय से इस बात की जांच के निर्देश देने का अनुरोध किया था कि आत्मघाती हमले के लिए 370 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे जुटाये गये।  याचिकाकर्ता ने पुलवामा हमले की उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। 

गौर हो कि हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि हमले में करीब 370 किलोग्राम आरडीएक्स का उपयोग हुआ था और इसकी विस्तृत जांच किए जाने की जरूरत है। धांडा ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की थी।  (वार्ता)

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