बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बिहार की अदालत में शिकायत दायर, लगा ये आरोप, जानिए कब होगी सुनवाई

डीएन ब्यूरो

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोमवार को एक शिकायत दायर की गई।

बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री (फ़ाइल)
बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री (फ़ाइल)


मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सोमवार को एक शिकायत दायर की गई।

अर्जी में कहा गया है कि शास्त्री ने खुद को कथित तौर पर हनुमान का अवतार बताकर हिंदूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है।

मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (पश्चिम) की अदालत में स्थानीय अधिवक्ता सूरज कुमार ने शिकायत दायर की है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि धीरेंद्र ने 24 अप्रैल को राजस्थान में एक सभा में भगवान हनुमान का 'अवतार' होने का दावा किया था, जो हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान था। उन्होंने शास्त्री के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295ए (धार्मिक आस्था का अपमान), 298 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्त किया गया विचार यह उच्चारित शब्द) और 505 (गलत जानकारी आदि जिससे अशांति पैदा होने की आशंका हो) के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।

संयोगवश धीरेंद्र 13 मई से पटना में पांच दिवसीय ‘मंडली’ आयोजित करने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रस्तावित यात्रा को राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है।

बिहार के पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव, जो खुद बेहद धार्मिक माने जाते हैं, ने धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा का विरोध करने और उनके यहां आने पर पटना हवाई अड्डे पर ही उनका घेराव करने का संकल्प लिया है।

मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल जो भगवान हनुमान को समर्पित है, के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कथित रूप से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप में कई स्थानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।










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