हैदराबाद एनकाउंटर केस: बनेगा जांच आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश
हैदराबाद एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मौजूद जजों ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। साथ ही पुलिस से कई सवाल भी किए हैं। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...
नई दिल्लीः हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों की एनकाउंटर में मौत के बाद कई लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थें। हैदराबाद केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है। जिस दौरान जज ने निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर इस मामले में किसी भी तरह की खबर प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। ये टीम मामले के रिपोर्ट 6 महीने में देगी साथ ही कोर्ट ने तबतक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक बरकरार रखी है।
Supreme Court orders a three member judicial inquiry into #TelanganaEncounter which is to be headed by former SC judge VS Sirpurkar. SC says no other court or authority shall inquire into this matter until further orders of this court. https://t.co/pnCRkqeWfZ
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— ANI (@ANI) December 12, 2019
सुनवाई के दौरान जजों ने तेलंगाना पुलिस से पूछा था कि क्या वो आरोपी हिस्ट्रीशीटर थे। इस पर पुलिस पक्ष के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जो आरोपी मारे गए हैं वो लोग लॉरी ड्राइवर और क्लिनर थे। दिन के समय पुलिस स्टेशन के सामने लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, इसलिए उन्हें रात में क्राइम सीन पर ले जाया गया। जहां उन्होनें भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में मारे गए।