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रायबरेली: शांति भंग के मामले में शहर कोतवाली पुलिस द्वारा दी गई आख्या पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर के खिलाफ चालान हुआ है। शांति भंग में चालान होने से जिला अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ में आक्रोश देखा जा रहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पुलिस की आख्या के बाद बीएनएस की धारा 126 के तहत जिला अस्पताल में तैनात ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवकुमार के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट धीरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
वही इस मामले में सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना अनुमोदन के यह नोटिस जारी किया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर शिवकुमार का शांति भंग में चालान करना गलत है इस नोटिस का हम सब विरोध करते हैं ।
उन्होंने कहा कि शांति भंग के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा डॉक्टर को जमानत कराने के लिए कहा है। न्यायालय ने संतोष पांडे नाम के किसी केमिस्ट को कारावास की सजा दी थी। जिससे वे रंजिश मानने लगे थे और उन्हें भिन्न-भिन्न तरीके से डॉक्टर को परेशान करने लगे। मुझे नहीं पता कि कोतवाल साहब ने किस आधार पर उनको तलब किया है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से तलब नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैंने अपनी तरफ से एक चिट्ठी बनाकर सिटी मजिस्ट्रेट को देने के तैयारी की है।
उन्होंने यह भी कहा कि हमारा डॉक्टर 24 घंटे हमारे कैंपस में रहता है। उसे शांति भंग होने का अंदेशा किस प्रकार का हो सकता है ? उन्होंने कहा कि डॉक्टर यहां के रहने वाले भी नहीं है। इसलिए विवाद करने का सवाल नहीं होता। हम सिर्फ सरकार के लिए नौकरी करते हैं। एक बाहर का रहने वाला शहर में शांति भंग करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है।
आपको बता दें कि डॉक्टर शिवकुमार भाजपा नेता संतोष पांडे के बीच लंबे समय से आप सभी बात चल रहा है इस मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की थी।
Published : 10 November 2024, 12:24 PM IST
Topics : ईएनटी स्पेशलिस्ट कार्रवाई जिला अस्पताल डॉक्टर शिव कुमार रायबरेली शहर कोतवाली पुलिस सिटी मजिस्ट्रेट
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