सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ किया मामला दर्ज

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अंडमान और निकोबार कमान के तत्कालीन एसएसओ लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 15 January 2024, 6:06 PM IST
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नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अंडमान और निकोबार कमान के तत्कालीन एसएसओ (अनुबंध और रसद आपूर्ति) लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और अपने परिवार के सदस्यों के खातों में लाखों रुपये की नकदी जमा करने के आरोप में भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी।

अधिकारियों ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रा के खिलाफ विभिन्न विक्रेताओं से नकदी में रिश्वत लेने के साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में राशि जमा करने को लेकर 2022 में एक मामला दर्ज किया गया था।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान, एजेंसी ने उनकी संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की, जिससे संकेत मिला कि चंद्रा और उनकी पत्नी के पास ऐसी संपत्ति है, जिस बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

एजेंसी ने आरोप लगाया, ‘‘यह भी पता चला है कि लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा और उनकी पत्नी प्रिया चंद्रा द्वारा पोर्ट ब्लेयर से शशि शर्मा (प्रिया चंद्रा की मां), परितोष शर्मा (प्रिया चंद्रा के भाई) के साथ ही खुद के, सुरेश चंद्रा (लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक चंद्रा पिता) और नाबालिग पुत्रों के खातों में नकद जमा वाउचर के माध्यम से 15 लाख रुपये की बड़ी नकद राशि जमा की गई थी।’’

सीबीआई ने कहा कि यह राशि 2017 और 2019 की अवधि के दौरान जमा की गई, लेकिन चंद्रा दम्पति उपरोक्त बैंक खातों में पोर्ट ब्लेयर से उनके द्वारा जमा की गई इस नकद राशि के स्रोत का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि चंद्रा ने कथित तौर पर 31.29 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 33.31 प्रतिशत अधिक थी, जिसके बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की।

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