केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो : सीबीआई ने पूर्व आईआरएफसी अध्यक्ष अमिताभ बनर्जी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

डीएन ब्यूरो

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उपहारों की खरीददारी में कथित अनियमितता के सिलसिले में भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमिताभ बनर्जी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
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नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उपहारों की खरीददारी में कथित अनियमितता के सिलसिले में भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमिताभ बनर्जी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उन्होंने बताया कि सीबीआई ने बनर्जी के खिलाफ करीब तीन माह की जांच के बाद अपनी निष्कर्ष रिपोर्ट यहां एक विशेष अदालत में सौंपी है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल किया है।

अधिकारियों ने बताया कि बनर्जी को कथित वित्तीय कदाचार और पद के दुरूपयोग को लेकर पिछले साल आईआरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद से बर्खास्त कर दिया गया था। बनर्जी प्रबंध निदेशक के रूप में 2019 में इस सार्वजनिक उपक्रम से जुड़े थे और फिर उन्हें पदोन्नत कर उसका अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बना दिया गया था।

उन्होंने बताया कि रेलवे के सतर्कता विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद बनर्जी के खिलाफ जांच शुरू की गयी थी। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट में बताया गया था कि उपहार के तौर पर वितरण के वास्ते सोने के सिक्के एवं अन्य गैर स्वर्ण सामान बहुत ऊंचे दामों पर खरीदा गया था।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी।

आईआरएफसी रेलवे के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। वह बुनियादी ढांचा विनिर्माण के वास्ते रेल संबंधी सामान की खरीद के लिए रेलवे को धनराशि उधार देता है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सीबीआई ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया और बनर्जी को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार को लेकर आरोपित किया।

 










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