महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला, बृजभूषण की अर्जी पर कोर्ट ने 26 अप्रैल तक सुरक्षित रखा फैसला
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद बृजभूषण की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। जहां बृजभूषण की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद बृजभूषण की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। जहां बृजभूषण की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। जिसके बाद अब कोर्ट 26 अप्रैल को फैसला सुनाएगा।
WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की अर्जी पर सुनवाई
➡️अर्जी पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई
➡️कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
➡️26 अप्रैल को आयेगा कोर्ट का फैसला pic.twitter.com/bKZQsH2sQPयह भी पढ़ें | बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ी खबर, यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने तय किये आरोप
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) April 18, 2024
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह ने मामले कुछ बिंदुओं पर आगे जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। वहीं अर्जी पर फैसले के बाद आरोप तय किए जाएंगे और फिर फैसला आएगा।
वहीं जब बृजभूषण सिंह कोर्ट पहुंचे तो टिकट के मामले पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि वहीं जो राम रच राखा।
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