बहराइच में थाना प्रभारी निरीक्षक समेत चार के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला

बहराइच जिले के जरवल रोड थाने में तैनात थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजेश कुमार सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर उन्हीं के थाने में भ्रष्टाचार एवं अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने सीओ पयागपुर को मामले की जांच सौंपी है।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 2 April 2023, 8:45 AM IST
google-preferred

बहराइच: बहराइच जिले के जरवल रोड थाने में तैनात थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजेश कुमार सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर उन्हीं के थाने में भ्रष्टाचार एवं अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने सीओ पयागपुर को मामले की जांच सौंपी है।

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने शनिवार को ‘डाइनामाइट न्यूज़’ को बताया कि धारा 156/3 के तहत मुख्‍य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश मिला था। अदालत के आदेश के अनुपालन में एसएचओ राजेश कुमार सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ 30 मार्च को जरवल रोड थाने में धाराओं 323, 504, 506, 452, 427 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं सात एवं 13 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

उन्होंने बताया कि पयागपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) को मामले की जांच सौंपी गई है।

अधिवक्ता कुलभूषण मिश्र ने बताया कि उनकी मुवक्किल बहराइच जिले के जरवल रोड थाना क्षेत्र के बंभौरा ग्राम की सुनीता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में धारा 156/3 के अंतर्गत वाद दायर किया था। वाद में कहा गया था कि वादिनी का बम्भौरा सहकारी गन्ना समिति से जमीन को लेकर विवाद है जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्‍च न्‍यायालय में वाद लंबित होने के बावजूद समिति के सचिव एवं कर्मचारी उन्हें जबरन उनकी जमीन से बेदखल करने की चेष्टा में रहते हैं।

अधिवक्ता ने बताया कि वादिनी सुनीता ने आरोप लगाया कि एक मार्च 2022 को गन्ना समिति के सचिव दीपक वर्मा एवं समिति कर्मचारी अवधेश कुमार ने सुनीता एवं उनके पति को जबरन उनके मकान एवं जमीन से बेदखल करने की कोशिश की। सुनीता ने जब थाने में सम्पर्क किया तो मदद की बजाय समिति वालों का साथ देते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह, पुलिसकर्मी प्रताप सिंह आदि ने उनके पति के साथ गाली-गलौज की और पट्टे से उनकी जमकर पिटाई भी कर डाली।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसएचओ ने सुनीता के पति से दस हजार रुपये रिश्वत ली। शिकायतकर्ता सुनीता ने अभियुक्तों पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शिकायत में सुनीता ने यह भी कहा कि घटना के बाद उसने वरिष्ठ अधिकारियों से भी सम्पर्क किया लेकिन उसे न्याय नहीं मिला।

मिश्र ने बताया कि इस संबंध में अदालत ने एसएचओ सहित चारों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

Published : 

No related posts found.