बंबई हाई कोर्ट ने ऊंची इमारतों के निर्माण में क्रेन के इस्तेमाल पर दिये ये निर्देश

बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को ऊंची इमारतों के निर्माण में क्रेन के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या चोट के डर के बिना स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार है।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 11 March 2023, 7:06 PM IST
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मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका को ऊंची इमारतों के निर्माण में क्रेन के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु या चोट के डर के बिना स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि यह बिल्कुल सही समय है जब बीएमसी को निर्माण स्थलों पर सुरक्षा जरूरतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

गत 14 फरवरी को मध्य मुंबई के वर्ली में फोर सीजन्स प्राइवेट रेजीडेंस की निर्माणाधीन परियोजना की 52वीं मंजिल से सीमेंट का एक बड़ा ब्लॉक गिर गया था जिससे परिसर के बाहर खड़े दो लोगों की मौत हो गयी थी।

एक याचिका दाखिल कर निर्माण स्थल पर क्रेन के उपयोग में लापरवाही का आरोप लगाया गया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 14 फरवरी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और वह इससे बहुत दुखी है।

 

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