कालियागंज में लड़की की मौत की जांच को लेकर बड़ा अपडेट, जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में 20 अप्रैल को एक किशोरी की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों का विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने वाली एकल पीठ के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 15 June 2023, 12:45 PM IST
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में 20 अप्रैल को एक किशोरी की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों का विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने वाली एकल पीठ के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल पीठ के 11 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मौत की जांच के लिए तीन-सदस्यीय एसआईटी नियुक्त की गई थी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि यह हत्या का मामला है।

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने एसआईटी की नियुक्ति करने वाले एकल पीठ के निर्देश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया एक एसआईटी का गठन कानूनी मापदंडों का उल्लंघन होगा।