महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत, वसूली मामले में 13 माह बाद जेल से रिहा
वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। 13 महीने बाद देशमुख जेल से रिहा हो गये है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को वसूली के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। देशमुख इस मामले में 13 महीने बाद जेल से रिहा हो गये हैं। अनिल देशमुख बुधवार दोपहर को ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से रिहा होने पर एनसीपी नेताओं ने उनका स्वागत किया।
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बॉम्बे हाई कोर्ट 12 दिसंबर को अनिल देशमुख को जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई को आगे की कार्रवाई के लिये 10 दिन का समय दिया गया था। इसलिये इन 10 दिनों के लिये अनिल देशमुख को जेल में ही रहना था। सीबीआई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थी लेकिन इस बीच कोर्ट में छुट्टियां हो गई।
सीबीआई ने इसलिये फैसले पर स्टे के लिये एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंची। सीबीआई की स्टे वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद देशमुख को राहत मिल गई।
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अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का आदेश दिये जाने का आरोप था। इस वसूली कांड में अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। इस केस ने तब की महा विकास अघाड़ी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया था।