सौ करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत, ई-चालान पर पढ़ें ये बड़ा अपडेट
जीएसटीएन ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समयसीमा के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: जीएसटीएन ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समयसीमा के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है।
पिछले महीने जीएसटीएन ने कहा था कि इन कंपनियों को अपने ई-चालान को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर डालना होगा। पहले यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही थी, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है।
यह भी पढ़ें |
Bollywood: एक्टर अरशद वारसी सेक्योरिटी बाजार में नहीं कर सकेंगे कारोबार सेबी ने लगाई रोक
मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था।
जीएसटी कानून के अनुसार, यदि आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किए गए, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
यह भी पढ़ें |
जानिये, वायदा कारोबार में आज क्या रही सोने की कीमत, कहां पहुंचा चांदी
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि चालान की तारीख से सात दिन के भीतर ई-चालान जारी करने की इस नयी आवश्यकता से यहां तक कि बड़े व्यवसाय भी हैरान थे।