कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत, मद्रास हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी को लेकर घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत मिली है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर के पैरोडी गीत के जरिये विवादित टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत मिली है। कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी है।
कुणाल कामरा की टिप्पणी से महाराष्ट्र में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है।
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क्या है पूरा मामला
डाइनामाइट न्यूज के मुताबिक, कुणाल कामरा एक स्टैंडअप कॉमेडियन है। उनके खिलाफ युवा सेना के दस्य रूपेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कुणाल कामरा के खिलाफ वागले थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य करते हुए एक गाना गाया था। जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
उपमुख्यमंत्री शिंदे को बताया था ‘गद्दार'
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आपको बता दें कि कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस ने पहले ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने कुणाल को दो नोटिस (समन) भी भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए। दरअसल, कुणाल कामरा ने उपमुख्यमंत्री शिंदे को ‘गद्दार' बताया था। जिसके बाद विवाद छिड़ गया।