यूपी की बड़ी खबर: माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के माफिया और बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

माफिया मुख्तार अंसारी
माफिया मुख्तार अंसारी


वाराणसी: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने माफिया मुख्तार को सजा का ऐलान किया। इसके साथ ही मुख्तार पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कोर्ट द्वारा 36 साल पुराने इस मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया गया था। इसी मामले में आज कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान किया।

यह भी पढ़ें: Bihar News: पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर विस्फोट, 1 वकीलों की मौत, कई घायल, भारी हड़कंप

यह भी पढ़ें | आठ वर्ष बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया, जानें पूरा मामला

पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में तत्कालीन आयुध क्लर्क गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी को दोषी बनाया था।

 इनमें आयुध क्लर्क गौरीशंकर श्रीवास्तव की साल 2021 में हो मौत हो चुकी है।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप था कि दस जून 1987 को दोनाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था।

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: आजमगढ़ में हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

फर्जीवाड़ा का उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।










संबंधित समाचार