गुरुग्राम में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से तीन महिला श्रमिकों की मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल

डीएन ब्यूरो

गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मंगलवार को एक तालाब की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने और उसमें दब जाने से तीन महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह जानकारी पुलिस ने दी।

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र


गुरुग्राम: गुरुग्राम के पटौदी इलाके में मंगलवार को एक तालाब की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने और उसमें दब जाने से तीन महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। 

पुलिस ने बताया कि पटौदी थाने में कथित लापरवाही को लेकर गांव के सरपंच और प्रखंड सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, यह घटना सुबह साढ़े दस बजे के करीब उस समय हुई जब यहां के दारापुर गांव में करीब छह फुट ऊंचा मिट्टी का टीला आठ मजदूरों पर गिर गया। पुलिस के अनुसार खुदाई का कार्य ग्रामीण रोजगार योजना ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा) के तहत किया जा रहा था।

पुलिस ने कहा कि उनमें से सात मिट्टी के ढेर में दब गईं, जबकि किरण देवी नाम की एक श्रमिक उसमें से निकलने में सफल रही। पुलिस ने बताया कि इसके बाद किरण देवी ने शोर मचाया जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

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पुलिस ने बताया कि बचाव अभियान में सभी महिलाओं को बाहर निकाला गया और बाद में एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन महिलाओं को सिविल अस्पताल, गुरुग्राम और एक श्रमिक का पटौदी में इलाज चल रहा है।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान प्रियंका (29), कमला उर्फ ​​कोला (35) और बिल्लो (42) के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान बीरा (45), बिमला (30), प्रियंका (30) और अंगूरी देवी (43) के रूप में हुई है। सभी दारापुर गांव के निवासी है।

मौके पर पहुंचे सिविल डिफेंस वालंटियर्स, एसडीएम संदीप अग्रवाल, एसीपी हरिंदर सिंह की टीम ने पड़ताल की। अधिकारियों ने कुछ ग्रामीणों से भी पूछताछ की।

गुरुग्राम के उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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पीड़ितों के परिजनों ने गांव के सरपंच व प्रखंड सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के सरपंच की देखरेख में खुदाई का काम किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था और न ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम थे।

पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 337 (जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना), धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पटौदी के एसीपी हरिंदर सिंह ने कहा, 'मामला दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जांच शुरू कर दी गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।'










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