भिंड में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कारावास

मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष की सजा सुनायी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 29 June 2022, 12:48 PM IST
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भिण्ड: मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार उमरी थाना में पीड़िता की परिजनों ने एक जुलाई 2019 को शिकायत दर्ज की थी कि पीड़िता जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी अस्नील सिंह भदौरिया उसे मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया।

इस मामले में प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था। (वार्ता)

Published : 
  • 29 June 2022, 12:48 PM IST

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