बाँदा: पत्नी के हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा, कोर्ट ने विरलतम अपराध मानकर सुनाया मृत्युदंड
यूपी के बांदा में कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए पत्नी की हत्या करना वाले दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है। जिसके बाद पूरे इलाके में कोर्ट का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट
![दोषी को पुलिस वाहन में लेकर जाती पुलिस](https://static.dynamitenews.com/images/2024/08/01/banda-the-court-awarded-death-sentence-to-the-murderer-of-his-wife-considering-it-to-be-the-rarest-crime-the-court-awarded-death-penalty/66ab93614545b.jpg)
बांदा: पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला न्यायाधीश बब्बू सारंग ने आरोपी किन्नर यादव को मौत की सज़ा सुनाई है। आपको बताते चलें कि आरोपी ने शक के चलते पत्नी की हत्या कर दी थी। 2020 के मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़ें |
Crime in UP: बेदर्द पति ने धारदार हथियार से किया पत्नी का कत्ल, हत्या के बाद फरार
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार 2020 में हत्यारे ने अपनी पत्नी के सर पर बांके से वार कर कटा सर लेकर कोतवाली पहुंचा था। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। आपको बताते चलें कि पत्नी पर शक होने पर पति किन्नर यादव ने उसकी निर्मम तरीक से हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश कर हत्यारे को मौत की सज़ा दिलवाई है।
यह भी पढ़ें |
संतान सुख न मिलने के कारण पति ने की पत्नी की हत्या
आपको बताते चलें कि 2020 में पत्नी की नृशंस हत्या उस समय चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसके बाद जब न्यायालय ने मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई है उसके बाद फिर से यह मामला लोगों की जुबान पर आ गया है। जिला न्यायाधीश बब्बू सारंग ने आरोपी किन्नर यादव को मौत की सज़ा सुनाई है। हत्या की वारदात को बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बबेरू कस्बे में 2020 का अंजाम दिया गया था।