Bahraich Violence: बहराइच हिंसा में बड़ा एक्शन, दंगाइयों के घरों पर चलेगा बुलडोजर

यूपी के चर्चित बहराइच हिंसा मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 19 October 2024, 9:56 AM IST
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बहराइच: यूपी के बहराइच हिंसा (Bahraich violence) मामले में योगी सरकार (Yogi government) ने बड़ी कार्रवाई (Action) की है। महसी थाना क्षेत्र के महराजगंज कस्बे में हुई हिंसा मामले में पुलिस (Police) और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है।

पुलिस ने गिरफ्तार पांच आरोपियों को  14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तो लोक निर्माण विभाग की तरफ से महाराजगंज इलाके में अवैध निर्माण वाले घरों और दुकानों पर नोटिस (Notice ) चस्पा (Posted) किया गया है। जिसमें राम गोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल (Abdul) का घर भी शामिल है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं आरोपी को तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्य आरोपी के घर पर भी नोटिस चस्पा

जानकारी के अनुसार बहराइच लोक निर्माण विभाग द्वारा आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर जिस नोटिस का चस्पा किया गया है उसमें कुण्डासर महसी नानपारा प्रमुख जिला मार्ग के किमी० 38 में महराजगंज के किनारे अवैध निर्माण का जिक्र किया गया है। जिसमें कहा गया है कि कि कुण्डासर महसी नानपारा मार्ग प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है।

आरोपी के घर चस्पा किया नोटिस

विभागीय मानक के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया में मार्ग के मध्य बिन्दु से 60 फूट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।

लोक निर्माण विभाग ने लगाया लाल निशान

लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनुपम कुमार ने शुक्रवार को हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद को नोटिस भेज दिया। नोटिस में तीन दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।

अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। अतिक्रमण होने के चलते सड़क पर अंधा मोड़ बनता जा रहा है, जिससे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र बनता जा रहा है।

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Published : 
  • 19 October 2024, 9:56 AM IST

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