

लखनऊ में सीबीआई कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में मंगलवार को लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी 12 आरोपियों को 50 हजार मुचलके पर जमानत दें दी है।
लखनऊ: लखनऊ में सीबीआई कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में मंगलवार को लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी 12 आरोपियों को 50 हजार मुचलके पर जमानत दें दी है। बता दें कि इस केस में लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा सांसद मुरली मनेाहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और विष्णु हरि डालमिया समेत 13 नेताओं के नाम मौजूद थे।
बता दें कि इन सभी नेताओं पर साल 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में आरोप तय किए गए थे। इन नेताओं पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने की साजिश रचने का आरोप है। पिछले आदेश में कोर्ट ने इन नेताओं को मंगलवार को अदालत में पेश होने काआदेश दिया था। अब इन सभी नोताओं को 50 हजार मुचलके पर सीबीआई कोर्ट ने जमानत दें दी है। अब खबर आ रही हैं कि आडवाणी समेत सभी 12 लोगों पर आरोप तय हो गया है और इसकी पहली सुनवाई कल होगी। गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 120 बी का दोष साबित हो जाने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मे आरोप तय होने पर आडवाणी का आगे का राजनैतिक भविष्य खतरे मे पड़ सकता है।
No related posts found.