
अयोध्या: जनपद के थाना पूराकलन्दर के भदरसा चौकी क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप के मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को दोनों आरोपियों मोईद खान (Moeen Khan) और राजू खान (Raju Khan) को गैंगस्टर एक्ट के तहत भी न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Custody) में लिया गया। विवेचक राम जन्मभूमि थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडेय की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को जेल से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज मोहिंदर कुमार ने विवेचक की ओर से प्रस्तुत केस डायरी में मौजूद प्रपत्रों (Forms) को देखने के बाद दोनों को गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत रिमांड मंजूर किया।
विशेष लोक अभियोजक गिरोहबंद अधिनियम विकास शुक्ला ने बताया कि इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री खेत में काम कर रही थी। मोईद खान का नौकर राजू खान खेत में पहुंचा और उसे बुलाकर बेकरी के कारखाने में ले गया। वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया और राजू ने मोईद खान के मोबाइल से इसका वीडियो बनाया।
गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई
राजू के ऊपर भी दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। इस तहरीर पर राजू खान निवासी मुराई टोला कस्बा भदरसा तथा मोईद अहमद निवासी मुराई टोला के ऊपर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके अलावा भी मोईद खान के ऊपर और मुकदमे है।
इन्हीं सबका हवाला देते हुए प्रशासन ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। सोमवार को मामले के दोनों आरोपियों को जेल से कड़ी सुरक्षा में मिलाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया, बचाव पक्ष तथा अभियोजन पक्ष की ओर से रिमांड पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को 25 अक्टूबर तक के लिए गैंगस्टर एक्ट में न्यायिक अभी रक्षा में जेल भेज दिया ।
पेश की गई डीएनए रिपोर्ट
मिली जानकारी के मुताबिक भदरसा गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोईद खान और नौकर राजू खान की डीएनए रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में की गई पेश। राजू खान का डीएनए जांच में मैच होने की सूचना है। सपा नेता मोईद खान और नौकर राजू खान पर 12 साल की बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) का आरोप है।
पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। 21 सितंबर को हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक लैब डायरेक्टर (Forensic Lab Director) को एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आरोपी मोईद खान की जमानत पर जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह निर्देश दिया था।
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Published : 1 October 2024, 11:58 AM IST
Topics : Ayodhya CM Yogi Adityanath DNA Report Forensic Lab gang rape judicial custody POCSO Act up crime UP News