प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक पद के शिक्षकों के लिये बड़ी खुशखबरी

यूपी के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए एनसीटीई ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इससे अब 28 जून 2018 की अधिसूचना से पहले स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले शिक्षकों के चेहरों पर जरूर मुस्कान आएगी। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट

Updated : 11 September 2018, 6:30 PM IST
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इलाहाबादः प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति कितनी खराब चल रही है यह अब किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए एनसीटीई एक नई सौगात लेकर आया है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एनसीटीई ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

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हाईकोर्ट में एनसीटीई ने ये हलफनामा किया दाखिल

1. इस हलफनामे में कहा गया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना से पहले स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों पर 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता अब लागू नहीं होगी।

2. यहां यह जानना जरूरी है कि इस संबंध में राजस्थान और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय इससे पहले ही दे दिया है। 

फाइल फोटो

3. बता दें एनसीटीई की अधिसूचना को प्रदेश में निधि जौहरी, जगन्नाथ शुक्ला और अमित कुमार मिश्रा समेत दर्जनों याचियों ने चुनौती दी थी। 

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4. इस पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले की पीठ ने सुनवाई की थी।

5. एनसीटीई के अधिवक्ता से कोर्ट ने इस संबंध में जवाब मांगा था। 

6. इसके बाद अब यह निर्णय निकला है कि अधिसूचना से पूर्व स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों पर पचास प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता लागू नहीं होगी।  
 

Published : 
  • 11 September 2018, 6:30 PM IST

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