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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को किन्नरों के लिए किए गए कार्यों के संबंध में विवरण और स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशाल द्विवेदी और अन्य विधि छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति गजेंद्र कुमार ने यह आदेश पारित किया और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख निर्धारित की।
याचिकाकर्ताओं ने किन्नरों को स्वास्थ्य के अधिकार और विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने नाल्सा बनाम केंद्र सरकार के मामले में 2014 में किन्नरों को थर्ड जेंडर के तौर पर मान्यता दी थी और उन्हें संविधान के तहत एक नागरिक को उपलब्ध सभी अधिकारों के अलावा स्वास्थ्य अधिकार और शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
Published : 23 June 2023, 12:12 PM IST
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