Uttar Pradesh: फरार चल रहे निलंबित SP मणिलाल पाटीदार को हाई कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में फरार चल रहे महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार को हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से निलंबित एसपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गयी है। डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 17 December 2020, 9:54 AM IST
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प्रयागराज: भगोड़ा घोषित किए गए IPS अफसर और महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में निलंबित एसपी की यह अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की है। कोर्ट इससे पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुका है।

निलंबित किये गये आईपीएस पाटीदार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट की शरण ली थी और जमानत के लिये अर्जी दाखिल की थी। लेकिन हाइकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को नामंजूर कर दिया है। 

जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने मणिलाल पाटीदार की याचिका खारिज की है। यह आदेश मणिलाल पाटीदार के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।

गौरतलब है कि पाटीदार के खिलाफ दो दिन पहले तीसरी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। उनके खिलाफ क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की 8 सितंबर की गोली मारकर की गयी हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर गंभीर साजिश के आरोप है। कारोबारी की मौत के बाद उनके भाई रविकांत ने महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और कबरई थाने के तत्कालीन थानेदार समेत दो अन्य के खिलाफ हत्या और साजिश की FIR दर्ज कराई है। 

Published : 
  • 17 December 2020, 9:54 AM IST

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