Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिये क्या है मामला
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर की अदालत में आपराधिक मुकदमे पर मंगलवार को रोक लगा दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर की अदालत में आपराधिक मुकदमे पर मंगलवार को रोक लगा दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर आरोप है कि इन्होंने वर्ष 2022 में आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। इनके खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था।
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इस मामले में आरोप पत्र और निचली अदालत में हुई संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देते हुए अखिलेश यादव और अन्य द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार के वकील को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि तीन फरवरी, 2024 तय की।
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