दिल्ली की एक अदालत ने मवेशी तस्करी गिरोह के सरगना इनामुल हक की जमानत याचिका खारिज की

डीएन ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पशु तस्करी गिरोह के कथित सरगना मोहम्मद इनामुल हक की धनशोधन के एक मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अदालत  (फाइल)
अदालत (फाइल)


नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पशु तस्करी गिरोह के कथित सरगना मोहम्मद इनामुल हक की धनशोधन के एक मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मवेशियों की अवैध तस्करी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने हक के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने हक (44) को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि इस तरह के आवेदन को इतने विलंब से दायर करने का कोई औचित्य नहीं है। हक की गिरफ्तारी के 15 महीने के बाद उसने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

हक को ईडी ने पिछले साल फरवरी में पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के पार होने वाली मवेशियों की तस्करी के मामले में धनशोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

अदालत ने मामले के एक अन्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी की नियमित जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

 










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