AIIMS-Delhi ने रद्द की 28 जुलाई को होने वाली ‘Next’ की अभ्यास परीक्षा, जानिये क्यों

डीएन ब्यूरो

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा 2019 बैच के अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) को स्थगित करने के बाद एम्स-दिल्ली ने 28 जुलाई को आयोजित नेक्स्ट अभ्यास परीक्षा बुधवार को रद्द कर दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा 2019 बैच के अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) को स्थगित करने के बाद एम्स-दिल्ली ने 28 जुलाई को आयोजित नेक्स्ट अभ्यास परीक्षा बुधवार को रद्द कर दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने एक नोटिस में कहा है कि ‘मॉक टेस्ट’ या अभ्यास परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का पंजीकरण शुल्क वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनएमसी ने 13 जुलाई को कहा था कि नेक्स्ट को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अगले निर्देश तक स्थगित कर दिया गया है।

नेक्स्ट भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली की ‘प्रैक्टिस’ करने के लिए पंजीकरण कराने को लेकर मेडिकल स्नातक की पात्रता को प्रमाणित करने का आधार बनेगा और लाइसेंसधारी परीक्षा के रूप में काम करेगा।

यह देश में व्यापक चिकित्सा विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक मेडिकल छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता और रैंकिंग निर्धारित करने का आधार भी बनेगा। इस तरह यह पीजी चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में काम करेगा।

एम्स ने बुधवार को कहा, ‘‘26 जून, 2023 के नोटिस के संदर्भ में भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों से एनएमसी की ओर से नेक्स्ट की अभ्यास परीक्षा के लिए 28 जून से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।’’

एम्स ने कहा, ‘‘इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि एनएमसी से प्राप्त पत्र और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार 28 जुलाई, 2023 को आयोजित नेक्स्ट अभ्यास परीक्षा रद्द कर दी गई है।’’

नेक्स्ट विनियम 2023 में कहा गया है कि परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। सरकार ने पिछले साल सितंबर में एनएमसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए नेक्स्ट आयोजित करने की समय सीमा सितंबर 2024 तक बढ़ा दी थी।

एनएमसी अधिनियम के अनुसार, आयोग को इसके लागू होने के तीन साल के भीतर अंतिम वर्ष की स्नातक चिकित्सा परीक्षा नेक्स्ट का संचालन करना होगा। यह अधिनियम सितंबर 2020 में लागू हुआ।










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