अभियुक्त को चार साल बाद कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा, आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया, जानें पूरा मामला

महराजगंज जनपद के निचलौल थाने पर अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2019 में गंभीर धाराओं में केस दर्ज था। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने अभिुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 12 June 2024, 7:27 PM IST
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महराजगंजः निचलौल पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा संख्या 365/2019 धारा 302,323, 325, 498 बी के तहत केस पंजीकृत किया था।

इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी ने अभियुक्त चंद्रभान मद्देशिया पुत्र स्व. हीरालाल निवासी बैठवलिया थाना निचलौल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने इस अभियुक्त पर 14 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

Published : 
  • 12 June 2024, 7:27 PM IST