नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा

मेंगलुरु की एक पॉक्सो अदालत ने दक्षिण कन्नड़ जिले के उल्लाल पुलिस थाना क्षेत्र के पावूर में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

Updated : 23 June 2023, 8:28 AM IST
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मेंगलुरु: मेंगलुरु की एक पॉक्सो अदालत ने दक्षिण कन्नड़ जिले के उल्लाल पुलिस थाना क्षेत्र के पावूर में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के लिए एक व्यक्ति को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।

दोषी अश्वथ पर पिछले साल पीड़िता की रिश्तेदार की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत के आधार पर, यहां महिला पुलिस थाना ने भादंवि की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा-6 के तहत मामला दर्ज किया।

आरोपपत्र में कहा गया कि अश्वथ मल्लिका उर्फ राजीवी का दूसरा पति था। मल्लिका की पहली शादी से एक लड़की थी, जो नाबालिग थी। 26 जुलाई, 2022 को तड़के करीब साढ़े तीन बजे शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अश्वथ ने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया और फिर किसी को भी मामले का खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

अश्वथ ने अपराध तब किया जब उसकी गर्भवती पत्नी प्रसव के लिए अस्पताल में थी।

पीड़िता और आरोपी दोनों की जांच और चिकित्सा परीक्षण के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र एफटीएससी द्वितीय (पॉक्सो) अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल कैद की सजा सुनाई।

 

Published : 
  • 23 June 2023, 8:28 AM IST

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