आरूषि हत्याकांड में तलवार दंपति हुए बरी

डीएन ब्यूरो

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में आरूषि हत्याकांड में तलवार दंपति को बरी कर दिया है।

फाइल फोटो
फाइल फोटो


इलाहाबाद: 2008 के नोएडा के चर्चित आरूषि हत्याकांड में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने साथ ही आरूषि के माता-पिता डॉ.  राजेश तलवार और नूपुर तलवार की उम्रकैद की सजा को भी रद्द कर दिया है।  न्यायमूर्ति बीके नारायण और अरविंद कुमार मिश्र ने इस केस में फैसला सुनाया है। तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 26 नवंबर, 2013 को उनको सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

फैसला सुनते ही रो पड़ी आरूषि की मां नुपुर

तलवार दंपति इस समय गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे हैं। फैसला आने से पहले राजेश तलवार और नुपुर तलवार डासना जेल में भावुक हो गए। दोनों एक दूसरे से गले भी मिले। फैसला सुनते ही आरूषि की मां नुपुर तलवार रो पड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट  के इस फैसले के बाद तलवार दंपति को जेल से रिहा कर दिया जायेगा।

सीबीआई ने दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट

गौरतलब है कि डा. तलवार की नाबालिग पुत्री आरुषि की हत्या 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी। उस दौरान घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था। सीबीआई ने सीधा सुबूत न मिलने के कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन सीबीआइ कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए तलवार दंपती के खिलाफ मुकदमा चलाया और उन्हें हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

तलवार दंपति को सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा

गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को राजेश और नुपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे एक दिन पहले इनको दोषी ठहराया गया था। आरुषि इनकी बेटी थी। राजेश और नुपुर फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहे हैं।










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