मथुरा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अदालत (फाइल)
अदालत (फाइल)


मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की विशेष पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

रिफाइनरी थाने के कार्यवाहक प्रभारी एवं वरिष्ठ उप निरीक्षक चंद्रवीर सिंह ने बताया कि मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पीड़िता (14) के पिता ने भैंसा गांव निवासी उस्मान उर्फ नहना (27) के खिलाफ 20 नवंबर 2019 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) रामकिशोर यादव ने की। न्यायाधीश ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उस्मान को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने को कहा।

 










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