नववर्ष 2026 को लेकर भीलवाड़ा आबकारी विभाग अलर्ट मोड में है। 26 दिसंबर से 2 जनवरी तक विशेष निगरानी रहेगी और बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भीलवाड़ा में न्यू ईयर पार्टी से पहले अलर्ट
Bhilwara: नववर्ष की रात जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे शराब के अवैध कारोबार और गैरकानूनी पार्टियों की आशंका भी बढ़ने लगी है। जश्न के नाम पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ इस बार आबकारी विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में है। भीलवाड़ा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले ही सख्ती का ऐलान कर दिया गया है और साफ संदेश है, नियम तोड़े तो सीधी कार्रवाई होगी।
नववर्ष को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट
नववर्ष 2026 के आगमन को देखते हुए जिला आबकारी विभाग भीलवाड़ा ने अवैध शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी शुरू कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी गौरव मणी जोहरी ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य सार्वजनिक व निजी स्थलों पर लगातार जांच की जाएगी।
बिना लाइसेंस शराब परोसना पड़ेगा भारी
आबकारी विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना ओकेजनल लाइसेंस शराब परोसना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीमें उन कार्यक्रमों पर खास नजर रखेंगी, जहां बिना वैध अनुज्ञापत्र के शराब के उपयोग की आशंका होगी। मौके पर निरीक्षण कर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
ओकेजनल लाइसेंस की प्रक्रिया हुई आसान
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद एम नकाते के निर्देशानुसार विभाग ने ओकेजनल लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब एसएसओ आईडी के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर आसानी से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति या आयोजक बिना लाइसेंस शराब परोसता पाया गया तो उसे किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी।
निजी पार्टियों पर भी रहेगी नजर
प्रहराधिकारी धोलाराम विश्नोई ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि निजी स्थलों और प्राइवेट पार्टियों में आयोजक लाइसेंस नहीं लेते और खुलेआम शराब परोस दी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना पूरी तरह गैरकानूनी है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि नववर्ष की पार्टी आयोजित करने से पहले आवश्यक लाइसेंस जरूर लें।
शांतिपूर्ण जश्न का संदेश
आबकारी विभाग का कहना है कि उद्देश्य लोगों की खुशियों में खलल डालना नहीं बल्कि नववर्ष का जश्न कानून के दायरे में सुरक्षित और विवाद मुक्त तरीके से मनवाना है।