राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

यह मामला उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 17 April 2026, 1:20 PM IST

Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कांग्रेस नेता राहुल गाँधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में आज अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

निचली अदालत के फैसले को दी गई है चुनौती

यह मामला उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दोनों पक्षों की दलीलों पर कोर्ट ने किया विचार

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और राहुल गांधी की ओर से पेश वकीलों ने विस्तार से अपनी-अपनी दलीलें दीं। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले पर विचार करने के लिए फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।

एफआईआर खारिज होने के आदेश के खिलाफ याचिका

इस पूरे विवाद की शुरुआत याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से हुई, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया। उन्होंने पहले चंदौसी और फिर रायबरेली की अदालत में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न होने की बात कहते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां अब इस मामले की सुनवाई हो रही है।

Location :  Prayagraj

Published :  17 April 2026, 1:20 PM IST