
चुनाव आयोग के कामकाज पर राहुल गांधी की याचिका (Img: AI Generated)
New Delhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। इस याचिका में भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती दी गई है। हालांकि, अभी इस तारीख को सुनवाई का पक्का कार्यक्रम नहीं माना जा सकता।
याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को लेकर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।
इसके साथ ही मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े विवादित फैसलों की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध भी किया गया है। इस मामले में भारत के चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को पक्षकार बनाया गया है।
इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पहले ही प्रभावित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में कुल 14 कमियां बताई थीं। इसके कारण 13 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाया।बताई गई कमियों में पहचान से जुड़े दस्तावेज का स्पष्ट नहीं होना, कुछ पन्नों का गायब होना या साफ न होना, कुछ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे का उपलब्ध नहीं होना और कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी शामिल थी।
इन कमियों को दूर करने के बाद याचिका को रजिस्टर किया गया। जानकारी के मुताबिक, इस दौरान याचिका में दो और याचिकाकर्ताओं को शामिल किया गया, जिससे कुल याचिकाकर्ताओं की संख्या बढ़कर 13 हो गई।
याचिका रजिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में 26 अक्टूबर की तारीख दिखाई दे रही है। हालांकि, इसे सुनवाई का अंतिम कार्यक्रम नहीं माना जा सकता। अदालत में सुनवाई के लिए मामले का आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध होना जरूरी है।
Location : New Delhi
Published : 14 October 2026, 3:00 PM IST