

1 अगस्त से लागू हुए ये बदलाव एक ओर जहां डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित और बैंकिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में हैं, वहीं दूसरी ओर निर्यात क्षेत्र में अमेरिका के टैरिफ से चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत सीमित रही है, जबकि व्यापारी वर्ग को थोड़ी राहत मिली है।
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New Delhi: हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई अहम बदलाव लेकर आती है, जो आम लोगों की दिनचर्या और बजट पर सीधा असर डालते हैं। इस बार भी 1 अगस्त 2025 से यूपीआई, बैंकिंग, एलपीजी सिलेंडर और विदेशी व्यापार से जुड़े कई नए नियम लागू हुए हैं। इनमें से कुछ बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं तो कुछ आपके लेनदेन के तरीके को बदल सकते हैं।
यूपीआई लेनदेन में कड़े नियम लागू
राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की ओर से यूपीआई ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए कई नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं। जैसे-
गैर-व्यस्त समय में ही प्रोसेस होंगे
फेल ट्रांजैक्शन की स्थिति जानने का सीमित मौका
बैंकिंग कानून संशोधन 2025 लागू
UPI ट्रांजैक्शन पर GST नहीं लगेगा
हाल में सोशल मीडिया पर वायरल हुए दावों के विपरीत, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को राज्यसभा में बताया कि GST काउंसिल ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।
भारत से अमेरिका जाने वाले निर्यात पर बढ़ा टैरिफ
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ अब 1 अगस्त से लागू हो गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का प्रमुख खरीदार है। इसके चलते भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता, घरेलू गैस में कोई राहत नहीं