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खराब खाने की शिकायत करना होगा आसान
New Delhi: अब रेस्टोरेंट में गंदगी या खाने की गुणवत्ता को लेकर किसी ग्राहक की शिकायत अनसुनी नहीं रह जाएगी। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक नया, सरल और डिजिटल समाधान पेश किया है। इसके तहत अब हर रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा, बेकरी या फूड आउटलेट को अपने परिसर में "फूड सेफ्टी कनेक्ट" ऐप का क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा।
कैसे करेगा यह क्यूआर कोड काम?
यह क्यूआर कोड ग्राहकों को सीधे FSSAI के शिकायत पोर्टल से जोड़ेगा। ग्राहक अपने स्मार्टफोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड रेस्टोरेंट के बिलिंग काउंटर, डाइनिंग एरिया या प्रवेश द्वार जैसी प्रमुख जगहों पर लगाया जाएगा ताकि ग्राहक की उस पर तुरंत नजर पड़े।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखेगा क्यूआर कोड
FSSAI ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे Zomato, Swiggy आदि और रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स पर भी इस क्यूआर कोड या ऐप डाउनलोड लिंक को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
किन समस्याओं की कर सकते हैं शिकायत?
ग्राहक यदि किसी भोजन में कीड़ा, फंगस, बासीपन, गंदगी या फूड पॉइजनिंग जैसी कोई समस्या देखते हैं, तो वे तुरंत इस ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, गलत पैकेजिंग, भ्रामक जानकारी या झूठे दावे जैसी बातों की भी रिपोर्ट की जा सकती है। शिकायत दर्ज होते ही वह सीधे क्षेत्रीय फूड सेफ्टी अधिकारियों तक पहुंचती है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।
उपभोक्ताओं को मिलेगा सशक्त मंच
FSSAI का यह कदम उपभोक्ताओं को न केवल शिकायत का अधिकार देता है, बल्कि उन्हें सशक्त और जागरूक ग्राहक भी बनाता है। इस डिजिटल पहल से अब खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना पहले से कहीं आसान हो गया है।
Location : New Delhi
Published : 5 August 2025, 8:57 AM IST